IPC Section 52A in Hindi | आईपीसी धारा 52A क्या है – धारा 52A का विवरण

IPC Section 52A in Hindi: नमस्कार दोस्तों आज के इस पोस्ट में हम बात करेंगे भारतीय दण्ड संहिता के धारा 52A के बारे में IPC Section 52A के बारे में यहाँ हम जानेंगे कि आईपीसी धारा 52A क्या है? Section 52A of IPC in Hindi, धारा 52A भारतीय दण्ड संहिता, What is IPC Section 52A, IPC Section 52A Explained in Hindi, धारा 52A का विवरण आदि के बारे में तो आइये बिना देरी के इस लेख कि शुरुवात करते हैं.

IPC Section 52A in Hindi
IPC Section 52A in Hindi

IPC Section 52A in Hindi | आईपीसी धारा 52A क्या है

सबसे पहले धारा 52A कि परिभाषा चेक करते हैं उसके बाद एक-एक बात आपको आसान शब्दों में क्लियर करूंगा धारा 52A कि डेफिनेशन क्या कहती है इसकी Except in Section 157, and in Section 130 in the case in which the harbour is given देखिए इसमें Harbour यानि संश्रय के बारे में बताया गया है

यह वर्ड इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है in which the harbor is given by the wife or husband of the person harbored, the word harbor, the word harbor includes the supplying a person with shelter, food, drink, money, clothes, arms, ammunition or means of convenence or the assisting a person by any means whether of the same kind as those enumerated in this in this section or not, to evade apprehension.” सबसे पहले तो Harbour यानि संश्रय किसको कहा जाएगा इसमें यह बताया गया है

IPC Section 52A Explained in Hindi

अगर कोई व्यक्ति जिसको कोर्ट ने यह ऑर्डर कर दिया है जिसको पुलिस ढूंढ रही है गिरफ्तार करने के लिए apprehension अर्थात आशंका जो शब्द है तो अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट होना है लेकिन कोई व्यक्ति उसको अरेस्ट होने से गिरफ्तार होने से बचाने के लिए उसकी गिरफ्तारी को रोकने के लिए उसकी किसी भी तरीके से उसको असिस्ट यानि सहायता करता है किसी भी तरीके से हेल्प करता है

जैसे यहां पर दिया गया है कि उसको शेल्टर प्रोवाइड करवाता है शेल्टर मतलब कोई रहने की जगह प्रोवाइड करवाता है कोई आश्रय देता है या उसको फूड प्रोवाइड करवाता है खाना या उसको कोई खाने पीने की कोई ड्रिंक देता है है या फिर पैसा देता है या कपड़े देता है या कोई गोला बारूद देता है या किसी भी तरीके से कोई हथियार प्रोवाइड करवाता है या किसी भी तरीके से कोई भी साधन कन्वेंस देता है आने जाने के लिए या किसी भी तरीके से कोई मदद करता है

उसकी गिरफ्तारी को रोकने के लिए तो यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने हार्बर (संश्रय) किया है और IPC का सेक्शन 52ए लागू होगा वहां पर और इसमें यह भी खास बात लिखी गई है कि अगर कुछ इसमें यहां पर नहीं लिखा है इस धारा के अंदर, लेकिन फिर भी वह किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी को रोकने के लिए अगर कोई इंसान किसी भी तरीके से हेल्प करता है तो भी यही माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने हार्बर किया है और आईपीसी का सेक्शन 52ए लागू हो जाएगा

अब इसमें एक एक्सेप्शन यानि अपवाद दी गई है, जो सबसे शुरू वाली लाइन में बताया गया है कि Except in Section 157, and in Section 130 कि ये जो सेक्शन है आईपीसी के धारा 157 और धारा 130 इन दो सेक्शंस के अंदर जहां पर संश्रय नहीं माना जाएगा

मतलब कहां पर नहीं माना जाएगा जब पत्नी अपने पति को की गिरफ्तारी को बचाने के लिए उसको यह सारी चीजें प्रोवाइड करवाती है या फिर पति अपनी पत्नी को बचाने के लिए यह सारी चीजें प्रोवाइड करवाते हैं गिरफ्तारी से रोकने के लिए उसको फूड, शेल्टर, ड्रिंक या मनी प्रोवाइड करवाते हैं तब आईपीसी का सेक्शन वहां पर इस तरीके से लागू नहीं होगा यह बात जो है

आईपीसी के सेक्शन 157 और 130 में लागू नहीं होगी किस पर नहीं लागू होगी वाइफ पर और हस्बैंड पर जब वो कि उन्होंने Harbour किया है अदरवाइज हर केस में IPC के अंदर यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने संश्रय किया है जब भी कोई व्यक्ति इस इंटेंशन के साथ किसी को शेल्टर यानि आश्रय देता है खाना या पैसा आदि देता है या किसी भी तरीके से कोई मदद करता है ताकि उसकी गिरफ्तारी को रोका जा सके

वैसे आप किसी को फूड या शेल्टर या ड्रिंक प्रोवाइड करवा रहे हैं या कपड़े दे रहे हैं किसी गरीब को तो हर बार नहीं माना जाएगा, लेकिन आपका इरादा यह है कि उस व्यक्ति की उसको गिरफ्तारी से बचाया जा सके, उसको अरेस्ट होने से बचाया जा सके और तब आप किसी भी तरीके से उसकी मदद कर रहे हैं, किसी भी तरीके से तब यह माना जाएगा कि आपने संश्रय किया है आईपीसी के सेक्शन 52ए के अकॉर्डिंग

धारा 52A का विवरण – What is IPC Section 52A

धारा 52A का विवरण

धारा 157 में के सिवाय और धारा 130 में वहां के सिवाय जहाँ की संश्रय संश्रित व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा दिया गया हो ” संश्रय शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय ,भोजन , पेय , धन , वस्त्र , आयुध गोला बारूद या प्रवहन के साधन देना , या किन्ही साधनों से चाहे वह उसी प्रकार के हों या नहीं , जिस प्रकार के इस धारा में परिगणित हैं किसी व्यक्ति की सहायता पकडे जाने से बचने के लिए करना होता है “

IPC Section 52A Definition

According to Section 52 [A] “ Except in Section 157, and in Section 130 in the case in which the harbour is given by the wife or husband of the person harboured, the word “harbour” includes the supplying a person with shelter, food, drink, money, clothes, arms, ammunition or means of conveyance, or the assisting a person by any means, whether of the same kind as those enumerated in this section or not, to evade apprehension.”

Conclusion

तो दोस्तों यह था IPC Section 52A उम्मीद करता हूं कि धारा 52A को आप पूरी तरह से समझ गए होंगे अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो प्लीज कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और अगर आपको हमारा यह लेख पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरुर शेयर करें धन्यवाद.

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