IPC Section 9 In Hindi: नमस्कार फ्रेंड्स- आज के इस लेख में हम भारतीय दण्ड संहिता (IPC Section) कि सीरीज को आगे बढ़ाते हुए IPC Section 9 के बारे में बात करेंगे यहाँ हम आईपीसी धारा 9 क्या है, What is ipc section 9, IPC Section 9 Definition बिस्तार से जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं.
IPC Section 9 In Hindi | आईपीसी धारा 9 क्या है
आईपीसी का Section 9 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि इसमें यह बताया गया है कि singular और Plural यानी एकवचन और बहुवचन अर्थात एक व्यक्ति और एक से ज्यादा व्यक्ति के बारे में बताया गया है।
सेक्शन 9 में यह प्रावधान है कि अगर कोई शब्द एकवचन रूप से प्रयोग किया गया है, और अगर कोई कॉन्टरेरी उसे अलग तरीके से नहीं कहा गया है तो वही एकवचन, बहुवचन के लिए भी प्रयोग हो सकता है और प्रकार से बहुवचन एकवचन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है.
आइये इसको थोडा और आसानी से समझते हैं जैसे कि अगर कोई पर्सन (A) जो है वो ये कहता है कि मैं जा रहा था और मुझे पीटा गया पर्सन (B) के द्वारा तो जब तक वह B को डिफाइन नहीं करता या नाम नहीं लेता उसका यानि B का तब तक IPC भी समझ जाएगा कि वो एक से ज्यादा लोग थे। और जब वह डिफाइन कर देता है कि वह पर्सन (B) अकेला था तभी उसको एक यानी अकेला माना जाएगा। नहीं तो तब तक उसको एक से ज्यादा ही माना जाएगा।
What is ipc section 9 In Hindi & English
धारा 9 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 9 के अनुसार – जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, एकवचन द्योतक शब्दों के अन्तर्गत बहुवचन आता है, और बहुवचन द्योतक शब्दों के अन्तर्गत एकवचन आता है ।
IPC Section 9 Definition
According to Section 10 –Unless the contrary appears from the context, words importing the singular number include the plural number, and words importing the plural number include singular number
Conclusion
दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह लेख IPC Section 9 In Hindi, What is ipc section 9, धारा 9 भारतीय दण्ड संहिता अच्छे से समझ आ गयी होगी, इसके आगे के IPC Section का लिंक इस पोस्ट के नीचे दिया गया है। आप उसे भी अवश्य देखें।
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