IPC Section 43 in Hindi: हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस पोस्ट में हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 43 यानी IPC Section 43 के बारे में इस लेख में हम आईपीसी धारा 43 क्या है? धारा 43 भारतीय दण्ड संहिता, IPC Section 43 Explained in Hindi, What is IPC Section 43, धारा 43 का विवरण तो मित्रों आइए आज के इस लेख की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आईपीसी सेक्शन 43 के बारे में
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IPC Section 43 in Hindi | आईपीसी धारा 43 क्या है
भारतीय दंड संहिता की धारा 43 दो पदों की व्याख्या करती है पहला अवैध यानी illegal और दूसरा पद है legally bound to do अर्थात करने के लिए वैध रूप से आबद्ध, आप इस आईपीसी जहां भी पढ़ेंगे या कोई भी कानून जहां आप पढ़ेंगे वहां यह शब्द बार-बार आता है, अवैध रीत से, अवैध तरीके से, अवैध साधनों द्वारा, आप अक्सर देखते होंगे इस अवैध शब्द को, जब भी आप किसी भी कानून की किताब को पढ़ रहे होंगे तो अवैध शब्द आपको जरूर पढ़ने और सुनने को मिलेगा,
Section 43 IPC in Hindi
तो आइए जानते हैं धारा 43 अवैध शब्द को किस प्रकार परिभाषित करती है, यह उस पर एप्लीकेबल है जो एक ऑफेंस यानि अपराध है अगर कोई अपराध हो रहा है तो वहां पर अवैध शब्द जरूर आएगा या जो विधि द्वारा प्रतिसिद्ध हो यानी कानून के द्वारा जिस चीज को करने से रोक दिया गया हो अगर वह चीज की जाती है तो वह भी अवैध होगी या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो
सेक्शन 43 के बारे में ये बताता है अवैध अर्थात illegal क्या है, मतलब कानूनी रूप से जो कार्य वैध नहीं होता उसको अवैध कहते हैं, ऑफेंस का मतलब होता है अपराध जैसे- रेप, डकैती, चोरी, मर्डर आप जो भी किसी को जबरदस्ती बांध के रखते हैं किसी घर में बंद करके रखते हैं जब कि आपको अलाउड नहीं है किसी को बंद करके रखना किडनैपिंग, रेप या धमकी देना किसी को ये सब अलाउड नहीं है तो इसको हम कहेंगे इल्लीगल यानि ये लीगल नहीं है
कानून ने इसी के लिए मना कर रखा है जैसे- कि सार्वजनिक स्थल में जो स्मोकिंग करते हैं तो कानून ने ये कहा गया कि किसी को भी सार्वजनिक स्थल के बीच स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है तो ये भी अगर वो आदमी स्मोकिंग करता है तो वो इलीगल काम कर रहा है उसको हम लीगल नहीं कहेंगे उसको इल्लीगल बोलेंगे
यानी कोई ऐसा कार्य हो जो सिविल कार्यवाही के लिए बेस उत्पन्न कर दे अर्थात कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य कर दे कि जिससे कोई दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ सिविल कार्यवाही संचालित करने के लिए बाध्य हो जाए उस ग्राउंड पर जिस ग्राउंड के नाते सिविल कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है तो तो वह कार्य अवैध होगा
और इसका जो दूसरा भाग है वह कहता है लीगली बाउंड टू डू अर्थात करने के लिए वैध रूप से आबद्ध मतलब आपने अभी तक पढ़ा होगा कि अगर कोई काम आप कर रहे हैं अवैध हो तो वो एक्ट जब आता है अगर अवैध कोई कार्य हो गया तो अपराध हो जाएगा, अगर कोई व्यक्ति जो पुलिस स्टेशन अपनी एफआईआर लिखाने के लिए तो उस पुलिस स्टेशन का एसएचओ जो है वो लीगली बाउंड है, उस व्यक्ति की एफआईआर लिखे जो एफआईआर लिखाना चाह रहा है, अगर उसके साथ कोई घटना घटित हुई है तो अपनी एफआईआर लिखाने के लिए अगर एसएचओ के पास जाता है तो एसएचओ लीगली बाउंड है
लेकिन अगर उस व्यक्ति की एफआईआर नहीं लिखता है जो कि उसे लिखना चाहिए था यानी वहां लोप किया उस व्यक्ति ने जो काम उसे करना चाहिए था वह काम उसने नहीं किया तो यहां यह भी अवैध होगा और सेक्शन 43 के अंतर्गत करने के लिए वैध रूप से आबद्ध इस पद का उदाहरण माना जाएगा
IPC Section 43 Explained in Hindi & English
धारा 43 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 43 के अनुसार, अवैध शब्द हर उस बात को लागू है, जो अपराध हो, या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो ; और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध—कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है
IPC Section 43 Explained in English
According to Section 43 – “The word “illegal” is applicable to everything which is an offence or which is prohibited by law, or which furnishes ground for a civil action; and a person is said to be “legally bound to do” whatever it is illegal in him to omit.”
Conclusion
तो फ्रेंड्स आशा करता हु कि अब आप आईपीसी धारा 43 क्या है, धारा 43 भारतीय दण्ड संहिता, IPC Section 43 Explained in Hindi, What is IPC Section 43, धारा 43 का विवरण को पूरी तरह से समझ गए होंगे यदि आपको इस लेख से कुछ नया सिखने को मिला हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगो तक शेयर करें, अगर आपके मन इस पोस्ट को लेकर कोई शिकायत या सुझाव है तो कृपया कमेन्ट करके जरुर बताएं धन्यवाद.
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