नमस्कार दोस्तों आज के इस लेख में हम आईपीसी की धारा 16 के बारे में बात करने जा रहा हूं इस पोस्ट में हम आईपीसी धारा 16 क्या है?, IPC Section 16 in Hindi, धारा 16 भारतीय दण्ड संहिता, What is IPC Section 16 के बारे में जानेंगे तो आइये शुरू करते हैं आज का यह लेख.
IPC Section 16 in Hindi | आईपीसी धारा 16 क्या है
आईपीसी धारा 16 इसको 1937 में निरस्त कर दी गई थी, लेकिन फिर भी इसे जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें भारतीय सरकार की संरचना को समझने में मदद करता है, धारा 16 में भारत सरकार (Indian government) शब्द को परिभाषित किया गया था, यह शब्द भारत के गवर्नर जनरल को परिषद में या उनकी परिषद से भारत के गवर्नर जनरल की अनुपस्थिति के दौरान परिषद में राष्ट्रपति या अकेले भारत के गवर्नर जनरल को उन शक्तियों के संबंध में दर्शाता है जो कानूनी रूप से हो सकती हैं उनके द्वारा या उनके द्वारा क्रमशः प्रयोग किया जाता है
इस धारा के निरस्त होने के बाद भारत सरकार शब्द को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 में परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 366 के अनुसार भारत सरकार शब्द भारत के संघीय सरकार को संदर्भित करता है, जिसमें राष्ट्रपति, संसद, मंत्री परिषद और उच्च न्यायालय शामिल है.
धारा 16 के निरस्त होने का कारण यह था कि यह अब आवश्यक नहीं था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 में भारत सरकार की एक व्यापक और आधुनिक परिभाषा दी गई है, इसलिए धारा 16 को निरस्त कर दिया गया था,
अब मैं आपको एक अतिरिक्त बिंदु दूंगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 16 में एक शब्द था जो अब उपयोग नहीं किया जाता है, वह है परिषद, परिषद शब्द का प्रयोग ब्रिटिश राज के दौरान किया जाता था, आजकल भारतीय सरकार के लिए परिषद शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है.
What is IPC Section 16
धारा 16 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 16 के अनुसार, ।ट–भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा निरसित
IPC Section 16 Definition
According to section 16 of the Indian Penal Code, I–Repealed by the Government of India (Adaptation of Indian Laws) Order, 1937
Conclusion
मुझे उम्मीद है कि आपको भारतीय दंड संहिता की धारा IPC Section 16 के बारे में यह जानकारी उपयोगी लगी होगी, अगर आपके कोई सवाल है तो कृपया मुझे कमेंट में पूछे, धन्यवाद
Also Read👇