IPC Section 10 in Hindi: नमस्कार फ्रेंड्स आज के इस लेख में हम बात करेंगे आईपीसी धारा 10 के बारे में इसमें हम आईपीसी धारा 10 क्या है | IPC Section 10 in Hindi, Section 10 of IPC in Hindi | Dhara 10, धारा 10 भारतीय दण्ड संहिता के बारे में बिस्तार से जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह पोस्ट.
IPC Section 10 in Hindi | आईपीसी धारा 10 क्या है
IPC Section 10 यह कहता है कि man यानि पुरुष को पुरुष ही माना जाएगा और woman अर्थात स्त्री को स्त्री ही माना जाएगा, यानि आदमी को आदमी ही माना जाएगा, औरत को औरत ही माना जाएगा, जहां भी भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में लिखा हो, अब चाहे वह 1 साल का बच्चा हो, 2 साल का बच्चा हो, छह महीने का बच्चा हो, अगर पुरुष है तो उसे पुरुष ही माना जाएगा पूरी आईपीसी में और
और वहीँ अगर एक लड़की लड़की है चाहे वो एक महीने की हो, 2 महीने की हो, 6 साल की हो, 5 साल की हो, 10 साल की हो, या 18 साल की हो उसे वुमेन यानि स्त्री ही कंसीडर किया जाएगा पूरे भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में
इसको थोडा आसान भाषा में समझते हैं मतलब मान लो अगर किसी 6 महीने की बच्ची के साथ बदतमीजी हो गई या कोई अपराध हो गया और अगर ये एक सेक्शन में दिया हुआ है कि अगर स्त्री के साथ ऐसा होता है तो उसे ये सजा दी जाएगी तो उस छ महीने की बच्ची को स्त्री ही कंसीडर करा जाएगा अपराधी ये कह के नहीं बच सकता कि यह तो स्त्री के लिए सजा है और वो तो बच्ची है पूरी आईपीसी में सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बोला हुआ है कि पूरी IPC में स्त्री को स्त्री ही माना जाएगा, पुरुष को पुरुष ही माना जाएगा, चाहे वह किसी भी उम्र के हो.
What is IPC Section 10
धारा 10 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 10 के अनुसार, “पुरुष” शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है; “स्त्री” शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है।
IPC Section 10 Definition
According to Section 10 – The word “man” denotes a male human being of any a the word “woman” denotes a female human being of any age
Conclusion
तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको आज का यह लेख पढ़कर आईपीसी धारा 10 क्या है | IPC Section 10 in Hindi, Section 10 of IPC in Hindi | Dhara 10 अच्छे से समझ आ गया होगा तो अगर पोस्ट पसंद आई हो तो इसे और लोगो के साथ शेयर करना बिलकुल न भूलें धन्यवाद.
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