IPC Section 8 In Hindi | आईपीसी धारा 8 क्या है

IPC Section 8 In Hindi: नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत है हमारे ipc-section.com के इस नए ब्लॉग में आज के इस पोस्ट को हम पिछले IPC की सीरीज को जारी रखते हुए IPC Section 8 के बारे में समझने वाले हैं कि धारा 8 आईपीसी हिंदी में, आईपीसी धारा 8 क्या है, आईपीसी धारा 8 लिंग की परिभाषा, what is ipc section 8 In Hindi पूरी जानकारी और इसमें क्या definition दी गई है तो चलिए शुरू करते हैं आज की पोस्ट!

IPC Section 8 In Hindi
IPC Section 8 In Hindi

IPC Section 8 In Hindi | आईपीसी धारा 8 क्या है

IPC Section 8 बात करती है लिंग अर्थात gender के बारे में तो सबसे पहले तो एक बार Section की लैंग्वेज देखते हैं कि उसके लैंग्वेज कैसी है। आईपीसी की धारा 8 लिंग अर्थात जेंडर पुलिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं, वे हर व्यक्ति के बारे में लागू होते है। चाहे वह नर हो या नारी यानि कि पुरुष सूचक शब्द (वह, उसका, उसके) आईपीसी में जहां कहीं भी दिए गए हैं, वह शब्द स्त्री के लिए भी उपयोग किए जाएंगे।

सबसे पहले तो यहां पे ये समझते हैं कि ये पुलिंग वाचक जो दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है?

पुलिंग वाचक क्या होते हैं?

पुलिंग वाचक- वे शब्द जो पुरुषों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं,
उदाहरण- वह हत्या करने का प्रयास करता है।

ध्यान दीजिएगा यहां पे करता है, लड़का है, पुरुष है इसलिए लिखा है करता है

स्त्रीलिंग वाचक क्या होते हैं?

स्त्रीलिंग वाचक- वह शब्द जो स्त्री के लिए उपयोग किए जाते हैं।

उदाहरण- वह हत्या करने का प्रयास करती है।

मतलब पुरुष है तो करता है और स्त्री है तो करती है। अब ये उदाहरण में वह यहां पे भी दिख रहा है। आपको और ऊपर के उदाहरण में वह यहां पे भी दिख रहा है। हिंदी में मतलब सेम होता है लेकिन जब इंग्लिश में बात करते हैं तो वह का मतलब लड़के के लिए he होगा और लड़की के लिए she होगा तो इस Section में यह पुलिंग वाचक शब्द यही स्पष्ट कर रहा है कि जहां कहीं भी आईपीसी में जो शब्द पुरुष के लिए गया है उसको ऐसा समझा जाएगा कि वह शब्द स्त्री के लिए भी इस्तेमाल किया गया है

तो ये Section 8 of IPC वाचक शब्द दिया गया है जैसे ऊपर हमने उदाहरण में लिखा है, वह हत्या करने का प्रयास करता है तो ऐसा समझा जाएगा कि वह स्त्री के लिए भी लिखा है। भले ही वहां पे अलग से ना दिया गया हो, लेकिन ऐसा माना जाएगा कि वह स्त्री को भी संबोधित कर रहा है।

यदि अभी भी समझ में नहीं आया तो एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के लिए हम लेते हैं आईपीसी की धारा 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरण (abetment of suicide) यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, आप इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा (करेगा) वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। दंडित किया जाएगा (जाएगा) और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब ये शब्द जो है (करेगा, जायेगा, होगा) ये शब्द क्या है? पुरुष को संबोधित कर रहे हैं कि कोई पुरुष होगा जो दुष्प्रेरण करेगा, दंडित किया जाएगा या दंडनीय होगा।

यदि महिला होती तो क्या लिखा होता दुष्प्रेरण करेगी, दंडित की जाएगी, दंडनीय होगी लेकिन IPC Section कि धारा 8 यही कह रही है कि भले ही यहाँ पुरुष को संबोधित किया गया हो (करेगा, जाएगा, होगा) लेकिन ऐसा माना जाएगा कि स्त्री को भी वहां संबोधित किया जा रहा है। अब दुष्प्रेरण जो है वो तो पुरुष भी कर सकता है और स्त्री भी कर सकती है।

लेकिन यहां पे संबोधित किस को किया गया है, पुरुष को किया गया है कि दुष्प्रेरण करेगा, दंडित किया जाएगा। लेकिन IPC Section 8 ने स्पष्ट कर दिया है कि कहीं भी ऐसे पुलिंग वाचक शब्द यदि आते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि वह स्त्री के लिए भी उपयोग किया जा रहे हैं। IPC Section 8 In Hindi

अब ऐसा करने के पीछे कारण क्या है कि जैसे ऊपर लिखा है कि दुष्प्रेरण करेगा। अब यदि स्त्री के लिए भी यूज़ कर दिया जाए तो क्या लगाया जाएगा। यहां पे करेगा या करेगी, दंडित किया जाएगा या जाएगी। दंडनीय होगा या होगी और यदि ऐसा लिखना पड़ेगा तो आईपीसी के पेज क्या है डबल हो आएंगे इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक IPC Section अलग से बना दिया और बाकी सब सेक्शन सिंपल तरीके से लिख दिए गए हैं।

यही इसका कारण है तो कुल मिलाकर धारा 8 यह कह रही है कि जहाँ कहीं पुरुष को ऐसे संबोधित किया गया है वहां अर्थ यह लगाया जाएगा कि स्त्री को भी संबोधित किया जा रहा है और यदि किसी Section में अलग से specifically यदि दिया गया है स्त्री और पुरुष तो वहां पे ये अर्थ नहीं लगाया जाएगा, बाकी जहां कहीं भी ऐसा लिखा है उसका, उसकी, वह तो यही माना जाएगा कि वह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए संबोधित हो रहा है। भले ही उसमें पुरुष का संबोधन किया गया हो

What is IPC Section 9

धारा 8 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 8 के अनुसार, पुलिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं, वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं, चाहे नर हो या नारी ।

IPC Section 9 Definition

According to Section 8 of the Indian Penal Code, wherever masculine words are used, they are applicable to every person, whether male or female.

Conclusion

तो हम आशा करते हैं कि इस लेख से आपको समझ में आ गया होगा कि आईपीसी धारा 8 क्या है, IPC Section 8 In Hindi, आईपीसी धारा 8 लिंग की परिभाषा। यदि नहीं आया तो अभी भी आप कमेंट कर सकते हैं। पूरी हेल्प की जाएगी आपकी तो मिलते हैं। अगले पोस्ट में मैं हमारी साईट पर विजिट करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द

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