IPC Section 1 in Hindi | IPC Dhara 1 – धारा 1 क्या है ?

हेल्लो दोस्तों आज का हमारा यह लेख IPC Section 1 in Hindi, IPC Dhara 1 से सम्बंधित है आज के इस पोस्ट में आप जानेंगे कि धारा 1 क्या है ? (What is IPC Section 1) तो आइये समझते हैं कि Indian Penal Code (IPC) की धारा 1 क्या है

IPC Section 1 in Hindi IPC Dhara 1
IPC Section 1 in Hindi

What is IPC Section 1 – धारा 1 क्या है ?

धारा एक बताती हैं. संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार कहां कहां लागू होता हैं. यानी धारा एक भारत दंड संहिता IPC के नाम और विस्तार को परिभाषित करती है या यूं कहें कि यही धारा भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code (IPC)) कहलाती है. भारतीय जनता की धारा एक यानी IPC section 1, भारतीय दंड संहिता की धारा 1 के अनुसार अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों तक रहेगा. यानी संपूर्ण भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक यही कानून लागू होगा. इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है.

IPC Section – Dhara 1 Kya Hai

IPC (Indian Penal Code ) भारतीय दंड संहिता की धारा 1 के अनुसार-

संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार कहां कहां लागू होता हैं:- धारा 1 भारतीय दंड संहिता के नाम और विस्तार को परिभाषित करती है “यह अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता कहलाएगा, और इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के अलावा पुरे भारतवर्ष पर होगा।

Name of the Code and extent of its operation Where it applies:- Section 1 defines the name and extent of the Indian Penal Code “This Act shall be called the Indian Penal Code, and shall extend to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.

IPC Section 1 in Hindi

हमारे देश कि आज़ादी से पहले भारत में कई सारी रियासतें थी ओर उन सब रियासतो में उनका अपना रियासतीय कानून लागु होता था। ब्रिटिश शासन भी भारत के कई स्थानों में था जिन स्थानों पर ब्रिटिश शासन था, वंहा ये धारायें लागु होती थी लेकीन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब सभी रियासतों का धीरे-धीरे भारत में विलय होता गया।

जो रियासतें स्वतंत्र भारत में विलीन होती थी वंहा ये कानून लागु हो जाता था। देश के आजाद होने के बाद धीरे-धीरे सारी रियासतों का भारत में विलय हो गया सिर्फ जम्मू-कश्मीर को छोड़ कर क्योंकि उस समय जम्मू एवं कश्मीर के राजा भारत के साथ जम्मू-कश्मीर का विलय नहीं करना चाहते थे। वो जम्मू एवं कश्मीर को स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे।

परन्तु बाद में कुछ समझौते हुए उनमे से एक समझौता यह भी था की वहां न्याय व्यवस्था का संचालन वहाँ की स्थानीय कानून के अनुसार ही होगा । लेकिन हाल ही में जब भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाया तब से जम्मू-कश्मीर में भी भारतीय दंड संहिता (indian Penal Code) लागु कर दी गयी।

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