IPC Section 23 in Hindi | आईपीसी धारा 23 क्या है

IPC Section 23 in Hindi: नमस्कार दोस्तों, आज के इस पोस्ट में हम भारतीय दंड संहिता, आईपीसी की धारा 23 के बारे में बात करेंगे, इस धारा में सदोष अभिलाभ अर्थात Wrongful gain की परिभाषा दी गई है, इस लेख में हम आईपीसी धारा 23 क्या है? Section 23 of IPC in Hindi, धारा 23 भारतीय दण्ड संहिता, What is IPC Section 23 के बारे में बिस्तार से जानेंगे तो आइये बिना देरी किये इस पोस्ट कि शुरुआत करते हैं.

IPC Section 23 in Hindi
IPC Section 23 in Hindi

IPC Section 23 in Hindi | आईपीसी धारा 23 क्या है

सदोष अभिलाभ यानि Wrongful gain शब्द से तात्पर्य ऐसी संपत्ति के लाभ से है, जिसका कोई व्यक्ति वैध रूप से हकदार नहीं है, उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी की गाड़ी चुराता है और उसे बेच देता है तो वह व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है.

IPC Section 23 में यह भी कहा गया है कि सदोष अभिलाभ प्राप्त करना गैर कानूनी है, अगर कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है तो उसे भारतीय दंड संहिता के तहत दंडित किया जा सकता है.

दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 23 में एक और श्रेणी है, जो सदोष अभिलाभ के रूप में परिभाषित की गई है.

वह है हर ऐसी चीज जो किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति से वंचित करती है, उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी और की जमीन पर कब्जा कर लेता है तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति को सदोष अभिलाभ से वंचित कर रहा है

What is IPC Section 23

धारा 23 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 23 के अनुसार, सदोष अभिलाभ – सदोष अभिलाभ विधिविरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी सम्पत्ति का अभिलाभ है, जिसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से उसका हकदार न हो।

सदोष हानि – सदोष हानि विधिविरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी सम्पत्ति की हानि है, जिस हानि को उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से उसका हकदार हो।

सदोष अभिलाभ प्राप्त करना – जब कोई व्यक्ति सदोष लाभ रखे रखता है और सदोष लाभ अर्जित करता है तो उस व्यक्ति द्वारा सदोष अभिलाभ प्राप्त करना कहा जाता है।

सदोष हानि उठाना- जब किसी व्यक्ति को किसी सम्पत्ति से सदोष अलग रखा जाता है और सदोष वंचित किया जाता है तो उस व्यक्ति द्वारा सदोष हानि उठाना कहा जाता है।

IPC Section 23 Definition

According to Section 23 –

“Wrongful gain”.–“Wrongful gain” is gain by unlawful meansof property to which the person gaining is not legally entitled.

“Wrongful loss”.–“Wrongful loss” is the loss by unlawful meansof property to which the person losing it is legally entitled. Gaining wrongfully.

Gaining wrongfully /Losing wrongfully.–A person is said to gainwrongfully when such person retains wrongfully, as well as when suchperson acquires wrongfully. A person is said to lose wrongfully whensuch person is wrongfully kept out of any property, as well as whensuch person is wrongfully deprived of property.

Conclusion

तो दोस्तों यह थी भारतीय दंड संहिता की धारा 23 के बारे में जानकारी मुझे उम्मीद है कि आपको यह पोस्ट पसंद आया होगा, अगर आपको इस लेख से कुछ सीखने को मिला है तो कृपया इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अगर आपके कोई सवाल हैं तो कृपया नीचे कमेंट करें धन्यवाद.

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